रांची
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करते हुए अब हत्या की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। इससे पहले इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर की दी थी। बाद में विवाद होने पर पूरक आरोप पत्र के जरिए आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी गई।
पूर्व में सरायकेला के एसपी एस कार्तिक ने कहा था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला नहीं बनता। उन्होंने कहा, ’11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। हम पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला नहीं दर्ज कर सकते, हमने इस सिलसिले में गैर इरादतन हत्या (धारा 304) का मामला दर्ज किया है।’ पुलिस की दलील थी की तबरेज की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट थी और इसी कारण गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई थी।
जून में हुई थी तबरेज की मॉब लिंचिंग
गौरतलब है कि 22 वर्षीय तबरेज अंसारी की बाइक चोरी के शक में भीड़ ने इसी साल जून महीने में खंभे से बांधकर पीटा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि दो पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए थे।