रिपोर्ट- गोरख नाथ
खटीमा: उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में प्रशासन द्वारा क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों तथा प्रतिनिधियों की एक बैठक करके धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने के लिए तथा मकानों के अंदर बजने वाले ध्वनि विस्तार यंत्रों की तीव्रता 45 डेसीबल से कम करने के लिए दिये गये निर्देश।
साथ ही सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को चेतावनी दी गई कि यदि 72 घंटे के अंदर निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों पर तथा मकानों के अंदर तीव्र आवाज में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई।
वहीं खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन के क्रम में क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों और प्रतिनिधियों को धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने तथा मकानों के अंदर बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तीव्रता 45 डेसीबल से कम करने के लिए निर्देश दिया गया है।
क्योंकि इससे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का 72 घंटे के अंदर अनुपालन नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।